पेटलावद
करीब चार साल पहले हुए पोस्ट ऑफिस घोटले में पेटलावद सिविल न्यायालय ने तीन पीड़ितों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आरोपियों को 4 लाख 60 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं। मामले में करीब 27 लाेगाें ने काेर्ट में राशि वापस दिलवाने की फरियाद लगाई है। जबकि 60 से अधिक ऐसे हैं, जिनके साथ ठगी हुई है। पूरा घाेटाला करीब 4 करोड़ रुपए का है।
पेटलावद सिविल न्यायालय के न्यायाधीश संजीव कटारे ने पीड़ितों को राशि दिलाने का आदेश पारित किया है। उमेश पिता अनिल कुमार पाठक व प्रियंका पिता अनिल पाठक को दो-दो लाख रुपए देने के आदेश कोर्ट ने दिए हैं। इसी तरह कीर्तिबाला पति कमलसिंह कुशवाह निवासी पेटलावद को 60 हजार रुपए देने का आदेश दिया है। मामले में प्रतिवादी आशादेवी मूणत, संदीप मूणत, मंगलसिंह नायक, भारतसिंह बारिया, जितेंद्र वर्मा से वादी उमेश पाठक हैं। उल्लेखनीय है कि इस वाद में वादीगण के द्वारा भारत संघ के सचिव डाक विभाग दूर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नई दिल्ली, उपसंचालक डाक संसद मार्ग नई दिल्ली, मुख्य डाकपाल जनरल मप्र भोपाल, पोस्ट मास्टर जनरल इंदौर, अधीक्षक डाकघर रतलाम व अनु डाकपाल उप डाकघर पेटलावद को भी पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया था, किंतु न्यायालय ने वादीगण के अधिवक्ताओं के तर्कों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए उपरोक्त राशि अदायगी का आदेश प्रतिवादी क्रमांक 7 लगायत 12 से दिलवाए जाने के लिए आदेश पारित किया गया है। पीड़ितों द्वारा न्यायालय की न्याय व्यवस्था पर संतोष जताते हुए इस आदेश को न्याय होना बताया है। पीड़ितों ने न्यायालय के आदेश पर वसूली की कार्रवाई शीघ्र कराकर राशि लौटाने की मांग की है।
फर्जी पास बुक बनाकर की थी करोड़ों की ठगी
फर्जी पास बुक बनाकर पोस्ट ऑफिस के नाम पर तत्कालीन एजेंट आशाोवी मूणत व संदीप मूणत ने खाताधारकों से लाखों रुपए की ठगी की थी। कई खाते धारकों का पैसा डूब गया था। घोटाले के मास्टर माइंड संदीप, आशादेवी व श्रेणिक मूणत सहित तत्कालीन पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों के विरुद्ध अलग-अलग धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए थे। सभी आरोपी कई समय तक जेल में भी बंद रहे। वर्तमान में प्रकरण न्यायालयों में विचाराधीन है।
पोस्ट ऑफिस घोटाले में कोर्ट का आदेश, तीन पीड़ितों को मिलेंगे साढ़े 4 लाख रुपए